ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब ये होगी जरुरी, RTO का ने लिया बड़ा फैसला घर पर बनाये ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब ये होगी जरुरी, RTO का ने लिया बड़ा फैसला घर पर बनाये ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस अब बनाना इतना आसान नहीं है। पहले तो जो भी जहां रहता था, वहीं से यह जारी करवा लिया जाता था। परिवहन मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने से पहले के नियमों को बदल दिया है। अभी तक यह देखा गया था कि कुछ परिवहन कार्यालयों में तो भीड़ लगी रहती थी और कुछ खाली ही पड़े रहते थे। ऐसे में अब नया नियम बना दिया गया है। आवेदक का आधार कार्ड में एड्रेस ही उसका परिवहन कार्यालय तय करेगा। तहसील और जिला स्तर पर बने परिवहन कार्यालयों में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जा सकेंगे।

Driving Licence New Rule 2022

RTO ने एक नए नियम को लागू किया है। अब आप घर बैठे ही लाइसेंस बनवा सकते हैं परंतु स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए आपको उसी स्थान जाना होगा। जहां का आपका लाइसेंस होगा। इसका मतलब यह है की जो पता आपके आधार कार्ड पर दर्ज है। उसी पते पर आपका आधार कार्ड भी बनेगा। RTO ने इस नियम को बताते हुए यह कहा की 1 जून से यह नियम प्रभावी माना जाएगा मतलब जिन लोगों ने 1 जून से पहले लाइसेंस बनवा लिए हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उनके लिए वही लाइसेंस प्रभावी होंगे। ऐसे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में पंजीकरण करवा सकते हैं। उसके बाद वहां से ट्रेनिंग लेने पर वहीं से टेस्ट पास किया जा सकता है। वहीं, जो नागरिक टेस्ट पास करेंगे तो उन्हें स्‍कूल एक सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। उस सर्टिफिकेट द्वारा नागरिकों का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपको अपने आधार कार्ड पर दर्ज पते पर जाकर ही अपना लाइसेंस बनवाना होगा। पहले लोग लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी स्थान से ऑनलाइन अप्लाई कर देते थे ओर उनको लाइसेंस मिल जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप क उसी पते पर जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जो आपके आधार कार्ड में है। देखा जाए तो इस कारणं काफी लोगों की समस्या काफी बढ़ जायेगी कक्यों की जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं तथा किसी अन्य स्थान पर हैं तो ऐसे लोगों को अपने आधार कार्ड पर दिए पते के हिसाब से RTO ऑफिस धुंध कर वहां के चक्कर लगाने होंगे। जिससे उनका काफी समय खराब होगा। मानने होंगे ये नियम   सबसे जरूरी बात ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, जिसे दो हिस्सों में यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल के हिसाब से बांटा गया है। हल्के मोटर वाहन के लिए पाठ्यक्रम की अवधि चार हफ्ते की होगी जो 29 घंटों तक चलेगी। इसमें प्रैक्टिकल के लिए आपको बुनियादी सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, ग्रामीण सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग आदि पर गाड़ी चलाने के लिए 21 घंटे का समय देना होगा। वहीं बाकि का आठ घंटा थ्योरी के लिए होगा। इसके अलावा अधिकृत एजेंसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि दो पहिया, तीन पहिया या हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। जबकि मध्यम और भारी यात्री, माल वाहनों या फिर ट्रेलरों की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स के पास दो एकड़ जमीन होगी बेहद जरूरी है।
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